Home राज्यछत्तीसगढ़ ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखा जाए : पारवानी

ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखा जाए : पारवानी

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रायपुर
 
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में माननीय मो. अबु समा जी (आई.आर.एस), कमिश्नर, सेन्ट्रल टैक्स, रायपुर से मिलकर चेंबर द्वारा पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने हेतु निवेदन किया। जिस पर मो. अबु समा जी (आई.आर.एस), कमिश्नर, सेन्ट्रल टैक्स, रायपुर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने पत्र के माध्यम से कमिश्नर, सेन्ट्रल टैक्स, रायपुर को ज्ञापन सौंपा। पारवानी ने कहा कि वर्तमान मे 24 मई 2024 को जारी अधिसूचना क्रमांक 202 के कारण ई- वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताएं बढ़ जाएगी , जिससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को क्षति भी होगी। उन्होंने कमिश्नर, सेन्ट्रल टैक्स, रायपुर से आग्रह किया कि 24 मई को जारी अधिसूचना पर पुन: विचार करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना को यथावत रखा जावे। इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, उपाध्यक्ष-नरेंद्र हरचंदानी, टी. श्रीनिवास रेड्डी, जय नानवानी, मंत्री-शंकर बजाज, नीलेश मुंधड़ा, गोल्डी लुनिया एवं चेम्बर टेक्नीकल टीम के सदस्य सी.ए.मुकेश मोटवानी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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